PAN Card New Rules 2026: पैन हो सकता है निष्क्रिय

सरकार ने वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। Income Tax Department के अनुसार, जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
निर्धारित समय सीमा के बाद बिना लिंक किया गया पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) घोषित किया जा सकता है, जिससे बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम रुक सकते हैं।
10 फरवरी 2026 के बाद क्या होगा?
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 फरवरी 2026 के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है,
₹1000 तक की पेनल्टी लग सकती है,
बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं,
आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने में परेशानी,
बड़े लेनदेन और निवेश पर रोक,
निष्क्रिय पैन का सीधा मतलब है कि आप कई जरूरी वित्तीय काम नहीं कर पाएंगे।
दो पैन कार्ड रखने वालों पर सख्ती
सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया गया है।








