November Rule Changes: 1 नवंबर से लागू हुए 5 बड़े बदलाव1 नवंबर से लागू हुए 5 बड़े बदलाव अक्टूबर महीने की विदाई के साथ 1 नवंबर से देश में कई नए नियम और व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं। इनका असर आम लोगों के घरेलू बजट, हाईवे पर सफर, कारोबार और मोबाइल सेवाओं पर पड़ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, केंद्र सरकार के विभागों और दूरसंचार विभाग की ओर से किए गए बदलावों में एलपीजी और विमान ईंधन की कीमतें, FASTag लोकल पास, डिजिटल भुगतान, जीएसटी रिफंड और मोबाइल कॉलर की पहचान से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन पांच बड़े बदलावों के बारे में। पहला बदलाव: LPG सिलेंडर और विमान ईंधन के दाम हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर और विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 नवंबर से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद इसकी कीमत 2,820 रुपये हो गई है। वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में फिलहाल बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा विमान ईंधन की कीमत में भी 1.37 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का असर होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खर्च पर पड़ सकता है। दूसरा बदलाव: 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को FASTag लोकल पास राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए 1 नवंबर से FASTag लोकल पास की नई सुविधा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को नियमित टोल भुगतान से राहत देना है। इस पास की सालाना फीस टोल प्लाजा की स्थिति के अनुसार तय की गई है। नगरपालिका या स्थानीय नगर सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए इसकी कीमत 1,500 रुपये सालाना है, जबकि इन सीमाओं के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये सालाना शुल्क निर्धारित किया गया है। यह सुविधा गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों और वैध FASTag वाले पात्र वाहन मालिकों के लिए है। पास संबंधित टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा, सभी टोल प्लाजा पर नहीं। तीसरा बदलाव: तमिलनाडु में 1,000 रुपये से अधिक की खरीद पर डिजिटल भुगतान तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) ने अपने खुदरा बिक्री केंद्रों पर भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। 1 नवंबर से 1,000 रुपये से अधिक के बिल का भुगतान नकद के बजाय डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे लेन-देन के लिए UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। भुगतान निगम के निर्धारित बैंक खाते से जुड़े आधिकारिक POS सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना, नकदी के प्रबंधन को कम करना और बिलिंग से जुड़ी अनियमितताओं पर रोक लगाना है। 1 जनवरी 2027 से डिजिटल भुगतान की यह सीमा घटाकर 500 रुपये करने की भी योजना है। चौथा बदलाव: GST रिफंड और एक्सप्रेसवे पर नए ट्रैफिक नियम जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। इनके तहत पात्र कारोबारियों के रिफंड दावों की प्रक्रिया में सिस्टम आधारित जांच और मंजूरी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे दस्तावेजों और मैनुअल प्रक्रिया पर निर्भरता कम करने तथा रिफंड में होने वाली देरी घटाने की उम्मीद है। हालांकि, रिफंड का लाभ संबंधित नियमों और पात्रता की शर्तों के अनुसार मिलेगा। वहीं, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर 1 नवंबर से सभी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक लागू हो गई है। इसमें छोटे कमर्शियल वाहन, पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे वाहन भी शामिल हैं। ऐसे वाहनों को एक्सप्रेसवे के पुराने मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। इस लिंक पर निजी कारों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्री बसों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। दिल्ली में भी सर्दियों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत दूसरे राज्यों में पंजीकृत गैर-BS6 पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक प्रतिबंध लागू किया गया है। हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।