

चेक बाउंस मामला: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका
बॉलीवुड के दिग्गज और मशहूर कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है और उन्हें दोबारा 3 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभिनेता के रवैये को 'संदिग्ध' बताते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने का आदेश जारी किया है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली राजपाल यादव की याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अभिनेता को अपनी अंडरटेकिंग (आश्वासन) का पालन करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन बार-बार अवसर मिलने के बावजूद उन्होंने इसका पालन नहीं किया।
कुल 7.35 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के सभी सात मामलों में राजपाल यादव को तीन-तीन महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। चूंकि ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल 3 महीने ही जेल में बिताने होंगे।
सजा के साथ-साथ कोर्ट ने उन पर भारी जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है, जिसके तहत सातों मामलों का कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपये बनता है। इस आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य सरकार को अदा किए जाएंगे। हालांकि, हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए दो महीने का समय दिया है।
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