

फोन पर गाली, धमकी या बार-बार कॉल से परेशान?: जानिए कानून और आपके अधिकार
आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन कई बार लोग फोन के जरिए गाली-गलौज, धमकी या बार-बार कॉल करके परेशान करने लगते हैं। ऐसे मामलों में कई लोग डर जाते हैं या शिकायत करने से बचते हैं।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत फोन पर गाली देना, धमकी देना या लगातार कॉल करके किसी को परेशान करना स्पष्ट रूप से अपराध माना गया है और इसके लिए जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है।
किन मामलों को माना जाएगा अपराध?
अगर कोई व्यक्ति फोन या मोबाइल के माध्यम से निम्नलिखित हरकतें करता है, तो यह कानूनन अपराध है:
फोन पर गाली-गलौज या अपमान करना,
जान से मारने, बदनामी, नौकरी या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना,
मना करने के बाद भी बार-बार कॉल या मैसेज करना,
फोन पर अश्लील शब्द या गंदी बातें करना,
ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति कानून की मदद लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
क्या है संभावित सज़ा?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य कानूनों के तहत ऐसे अपराधों में:
2 से 7 साल तक की जेल हो सकती है,
जुर्माना अलग से लगाया जा सकता है,
बार-बार अपराध करने पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है,

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