TCS Nashik Conversion Case: Nida Khan की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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महाराष्ट्र के नासिक में चर्चित TCS धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले की मुख्य आरोपी HR मैनेजर निदा खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से भी साफ इनकार कर दिया।
बचाव पक्ष ने गर्भावस्था का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान निदा खान के वकील ने अदालत में कहा कि वह आठ सप्ताह की गर्भवती हैं और उन पर लगे आरोपों में अधिकतम सजा तीन साल तक है। ऐसे में उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
27 अप्रैल को अगली सुनवाई
अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल 2026 तय की है। उसी दिन अग्रिम जमानत याचिका और अंतरिम राहत दोनों पर विस्तृत सुनवाई होगी। शिकायतकर्ता पक्ष को भी लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है।
क्या है पूरा TCS धर्मांतरण मामला?
यह मामला नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की BPO यूनिट से जुड़ा है। एक 23 वर्षीय महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि कंपनी के कुछ अधिकारियों और सहकर्मियों ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया।
पीड़िता के अनुसार, उससे हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहलवाई गईं और शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न भी किया गया।
पुलिस जांच में निदा खान ‘मास्टरमाइंड’
पुलिस और SIT जांच के अनुसार निदा Khan इस पूरे नेटवर्क की मुख्य संचालक मानी जा रही हैं। आरोप है कि युवतियों को निशाना बनाकर धार्मिक रूप से प्रभावित करने और शोषण करने वाला गिरोह सक्रिय था।
अब तक इस मामले में कई लोगों को नामजद किया गया है और सात से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। निदा खान फिलहाल फरार बताई जा रही हैं।
TCS ने किया निलंबित
मामले के सामने आने के बाद TCS ने निदा खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कंपनी ने उनका सिस्टम एक्सेस बंद कर दिया है और कंपनी की संपत्तियां लौटाने के निर्देश भी दिए हैं।
पुलिस तलाश में जुटी
महाराष्ट्र पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) निदा खान की तलाश में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है। पुलिस का मानना है कि गिरफ्तारी के बाद इस कथित सिंडिकेट से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं।








