NPS Adds Healthcare Benefit Option: NPS में हेल्थ सुरक्षा का नया विकल्प, पेंशन के साथ इलाज की सुविधा

Aarav Sharma
4 घंटे पहलेBusiness world mein yeh ek badi halachal hai.
Aarohi Chaudhary
5 घंटे पहलेYeh decision business community ko buri tarah affect karega.
Ritika Ghosh
6 घंटे पहलेRBI aur government ko milkar iska hal nikalna chahiye.
Neha Tripathi
7 घंटे पहलेFinancial planning sochni hogi ab naye sir se.
Pooja Reddy
7 घंटे पहलेRBI aur government ko milkar iska hal nikalna chahiye.
Saanvi Pandey
9 घंटे पहलेFinancial planning sochni hogi ab naye sir se.
Trapti Tanwar
10 घंटे पहलेFinancial planning sochni hogi ab naye sir se.
Kavya Mishra
10 घंटे पहलेCrypto mein invest karne se pehle aisi khabarein padhni chahiye.
NPS में हेल्थ सुविधा
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में रिटायरमेंट सेविंग्स के साथ स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS Swasthya Pension Scheme को Regulatory Sandbox Framework के तहत Proof of Concept के रूप में शुरू किया है। इसका उद्देश्य NPS ढांचे में स्वास्थ्य से जुड़े वित्तीय लाभों को जोड़ने की व्यवहारिकता का परीक्षण करना है।
PFRDA ने जारी की गाइडलाइन
PFRDA ने 18 सितंबर 2026 को NPS Swasthya के लिए Operational Guidelines जारी की हैं। नई व्यवस्था में हेल्थ इंश्योरेंस लाभ को संबंधित बीमा कंपनी की शर्तों और IRDAI के लागू नियमों के अनुसार संचालित किया जाएगा। बीमा कवर, exclusions, claim process और grievance redressal जैसी जानकारी सब्सक्राइबर्स को स्पष्ट रूप से उपलब्ध करानी होगी।
मेडिकल खर्च के लिए निकासी
NPS Swasthya के तहत स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए NPS में जमा अपने योगदान के एक हिस्से का इस्तेमाल करने की व्यवस्था रखी गई है। फरवरी 2026 में शुरू किए गए एक Proof of Concept में मेडिकल खर्चों के लिए अपने योगदान का 25% तक निकालने की सुविधा दी गई थी। इसमें OPD, डायग्नोस्टिक्स, अस्पताल में इलाज और फार्मेसी खर्च जैसी जरूरतें शामिल थीं।
सामान्य NPS में भी 25% निकासी
PFRDA के मौजूदा नियमों के अनुसार, NPS में कम से कम तीन साल पूरे करने वाला सब्सक्राइबर निर्धारित परिस्थितियों में अपने स्वयं के योगदान का अधिकतम 25% तक आंशिक निकासी कर सकता है। मौजूदा नियमों में स्वयं, पति या पत्नी, बच्चों या आश्रित माता-पिता के इलाज तथा अस्पताल में भर्ती होने जैसी चिकित्सा जरूरतें शामिल हैं।
बड़े मेडिकल खर्च का प्रावधान
NPS Swasthya की संशोधित व्यवस्था में ऐसी स्थिति के लिए भी प्रावधान रखा गया है, जब किसी एक अस्पताल उपचार का खर्च सब्सक्राइबर की पात्र आंशिक निकासी सीमा से अधिक हो। निर्धारित शर्तों के तहत ऐसे मामले में 100% premature exit की अनुमति दी जा सकती है और राशि संबंधित Health Benefit Administrator, TPA या Health Tech Company को वैध क्लेम और बिल के आधार पर भेजी जा सकती है।
रिटायरमेंट सुरक्षा का विस्तार
NPS का मूल उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद नियमित आय और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है। NPS Swasthya के जरिए पेंशन व्यवस्था में स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे रिटायरमेंट प्लानिंग और मेडिकल खर्चों के बीच एक अतिरिक्त वित्तीय विकल्प तैयार करने की दिशा में काम हो रहा है।
अंतिम नियमों पर नजर
NPS Swasthya फिलहाल Proof of Concept और नियामकीय ढांचे के तहत संचालित व्यवस्था है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर, पात्रता, प्रीमियम, निकासी और अन्य शर्तों को संबंधित योजना और नियामकीय प्रावधानों के अनुसार समझना जरूरी होगा। PFRDA की नई Operational Guidelines इन प्रावधानों को लागू करने के लिए विस्तृत ढांचा देती हैं।








