FSSAI Food Safety Action: एवरेस्ट जीरा पाउडर की एक बैच मार्केट से हटाने का आदेश

Riya Jain
0 सेकंड पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
Aditya Verma
0 सेकंड पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
Kunal Rao
0 सेकंड पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Kavya Mishra
0 सेकंड पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Monika Das
45 मिनट पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
एवरेस्ट जीरा पाउडर की बैच वापस लेने का आदेश
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। जांच में एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्री-पैक्ड जीरा पाउडर की एक बैच को खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं पाया गया। इसके बाद FSSAI ने संबंधित पूरी बैच को बाजार से तुरंत वापस लेने का आदेश दिया है। इस बैच का नंबर E080668761 बताया गया है और कंपनी को रिकॉल का पूरा रिकॉर्ड रखने तथा तय समय में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।
जीरा पाउडर में तय सीमा से ज्यादा पेस्टिसाइड
FSSAI के अनुसार संबंधित जीरा पाउडर का सैंपल गोवा स्थित रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से लिया गया था। फूड एनालिस्ट की जांच में इसमें एजोक्सीस्ट्रोबिन और थायमेथोक्साम नाम के पेस्टिसाइड के अवशेष निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए। इसके बाद सैंपल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत अनसेफ घोषित किया गया और संबंधित उत्पाद की पूरी बैच को बाजार से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।
दोबारा जांच में भी सैंपल अनसेफ मिला
फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के खिलाफ कंपनी को अपील का अवसर दिया गया था। इसके बाद संबंधित सैंपल को रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया। दोबारा हुई जांच में भी एजोक्सीस्ट्रोबिन और थायमेथोक्साम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। रेफरल लैबोरेटरी ने भी सैंपल को अनसेफ घोषित किया, जिसके बाद FSSAI की ओर से बाजार से उत्पाद वापस लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया।
क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस सस्पेंड
FSSAI ने क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान बेकरी के फूड प्रोडक्शन और हैंडलिंग एरिया में गंदगी, ग्रीस, धूल, मकड़ी के जाले और मक्खियां मिलीं। जल्दी खराब होने वाले कच्चे सामान को खुले में रखा गया था और कच्चे तथा आधे तैयार उत्पादों के लिए जंग लगे और ठीक से साफ नहीं किए गए कंटेनरों का इस्तेमाल पाया गया। इन गंभीर हाइजीन कमियों के चलते कंपनी का फूड लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर दिया गया।
बेकरी में कीड़ों और कचरे से जुड़ी कमियां मिलीं
जांच में बेकरी परिसर में कीड़ों की समस्या और पर्याप्त पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था की कमी भी सामने आई। मक्खियों को रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और चूहों से बचाव की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई। खिड़कियों और अन्य स्थानों पर कीड़ों को रोकने वाली जालियां भी नहीं लगी थीं। फूड हैंडलिंग एरिया में कचरा, पुराना स्टॉक, रिजेक्टेड सामान और स्क्रैप मिला, जबकि कुछ मशीनों पर जंग, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, सीलन और टूटी फर्श की टाइलें भी पाई गईं।
लाइसेंस सस्पेंड रहने तक कारोबार रोकने का निर्देश
FSSAI ने क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स को लाइसेंस सस्पेंशन की अवधि के दौरान सभी फूड बिजनेस गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया है। जांच में पानी और तैयार उत्पादों की टेस्टिंग, समय और तापमान की निगरानी, मशीनों की जांच, मेंटेनेंस, मॉक रिकॉल, ग्राहक शिकायतों, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और ऑडिट से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड भी ठीक से मेंटेन नहीं पाए गए। FSSAI ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को भी भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।








