न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा गया : आरोपी उमरिया जिले के रोहनिया का निवासी बताया गया है।

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मैहर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई, 26 दिन बाद उमरिया से आरोपी गिरफ्तार; न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा
मैहर। जिले के बदेरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उमरिया जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद से ही आरोपी की तलाश की जा रही थी। करीब 26 दिन तक चली खोजबीन के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी का पता लगाया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मैहर लाया गया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
26 दिन पहले नाबालिग को लेकर फरार होने का आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, करीब 26 दिन पहले आरोपी पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप है। घटना के बाद लड़की के परिजन परेशान हो गए और उन्होंने बदेरा थाने में गुमशुदगी तथा अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और नाबालिग की तलाश के साथ आरोपी की जानकारी जुटाने के प्रयास तेज कर दिए।
मामले में समय बीतने के साथ पुलिस की जांच भी आगे बढ़ती रही। संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया और मुखबिरों को भी सक्रिय किया। इसी दौरान आरोपी के उमरिया जिले में मौजूद होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां कार्रवाई की योजना बनाई।
उमरिया में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा
पुलिस को मिली सूचना के आधार पर बदेरा थाने की टीम उमरिया जिले पहुंची। यहां संभावित ठिकाने पर दबिश देकर घेराबंदी की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान करण सिंह चौहान, उम्र 20 वर्ष, निवासी रोहनिया, जिला उमरिया, पिता नृपेन्द्र सिंह के रूप में बताई गई है।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को लेकर मैहर पहुंची। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपी को पकड़ने में तकनीकी साक्ष्यों, लगातार की गई खोजबीन और मुखबिरों से मिली सूचनाओं की भूमिका रही।
अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
नाबालिग से जुड़े इस मामले में पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत कार्रवाई की है। आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
नाबालिग से संबंधित मामलों में कानून के तहत पीड़िता की पहचान और उससे जुड़ी निजी जानकारी गोपनीय रखना जरूरी है। ऐसे मामलों में आरोपों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही आगे का निर्णय होता है।
पुलिस की कार्रवाई के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी
बदेरा थाना क्षेत्र के इस मामले में आरोपी की की गिरफ्तारी को पुलिस की जांच में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद शुरू हुई तलाश के दौरान पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से जानकारी जुटाई और उमरिया में आरोपी का पता चलने पर कार्रवाई की।
फिलहाल आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी। हालांकि, आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर किया जाएगा।








