Agniveer Quota: अग्निवीरों का आरक्षण 10 से 20% करने की तैयारी

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं
पहले आप अपनी बात रखें
20% आरक्षण की तैयारी
मध्य प्रदेश सरकार पुलिस समेत छह वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए प्रस्तावित आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फिलहाल प्रस्ताव के स्तर पर है और अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा।
मुख्य सचिव की बैठक
मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में अग्निवीरों के प्रस्तावित कोटे पर दोबारा होमवर्क करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग अगले एक-दो सप्ताह में संशोधित प्रस्ताव तैयार कर सकता है, जिसे कैबिनेट के सामने रखा जाना है।
छह सेवाओं में लाभ प्रस्तावित
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पुलिस, परिवहन, आबकारी, वन, होमगार्ड और जेल विभाग की भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है। यह आरक्षण हॉरिजॉन्टल आधार पर लागू करने का प्रस्ताव है, यानी पात्र अग्निवीरों को उनकी संबंधित सामाजिक श्रेणी के भीतर इसका लाभ दिया जा सकता है।
पहला बैच जल्द होगा पूरा
अग्निवीर योजना के तहत पहला बैच दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच चार साल की सेवा पूरी करेगा। इसी समयसीमा को देखते हुए राज्य सरकार जनवरी-फरवरी के दौरान संबंधित वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है।
मौजूदा कोटे में बदलाव संभव
20 प्रतिशत आरक्षण लागू होने पर कुछ विभागों में पहले से मौजूद हॉरिजॉन्टल आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस आरक्षक भर्ती में होमगार्ड और पूर्व सैनिकों के मौजूदा कोटे पर असर पड़ सकता है। वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में भी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव चर्चा में है।
पहले भी हो चुकी घोषणा
मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में अवसर देने की घोषणा पहले भी की जा चुकी है। जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विशेष सशस्त्र बल में आरक्षक पदों की नियुक्ति में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को लेकर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मौजूदा प्रक्रिया में इसे व्यापक सेवाओं तक लागू करने के प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है।
अंतिम फैसला कैबिनेट का
फिलहाल 20 प्रतिशत आरक्षण को लेकर प्रक्रिया प्रस्ताव और संशोधित ड्राफ्ट के स्तर पर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की मौजूदा 2026 पुलिस आरक्षक भर्ती अधिसूचना में अग्निवीरों के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान नहीं दिखता, इसलिए नए प्रस्ताव को लागू करने के लिए संबंधित नियमों और भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव जरूरी होगा। अंतिम नियम, विभागवार कोटा और मौजूदा आरक्षण में होने वाले बदलाव कैबिनेट की मंजूरी तथा संबंधित आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट होंगे।








