शहडोल मेडिकल स्टोर, नोटिस जारी : शहडोल में मेडिकल स्टोरों पर प्रशासन का शिकंजा, 8 संचालकों को नोटिस

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शहडोल में मेडिकल स्टोरों पर प्रशासन का शिकंजा, 8 संचालकों को नोटिस
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की तैयारी, तीन दिन में जवाब नहीं दिया तो होगी एकतरफा कार्रवाई
शहडोल। जिले में मेडिकल स्टोर संचालन के नियमों को लेकर प्रशासन ने अब सख्ती का रुख अपना लिया है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के 8 मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। कार्रवाई कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशानुसार की गई है।
नोटिस की खबर सामने आते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में खलबली मच गई है। विभाग ने सभी संबंधित संचालकों को नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, यदि कोई संचालक व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखना चाहता है और सुनवाई का अवसर चाहता है, तो उसे अपने जवाब में इसका उल्लेख करना होगा।
इन मेडिकल स्टोर संचालकों को मिला नोटिस
कारण बताओ नोटिस पाने वालों में दिशा मेडिकल स्टोर, रेलवे तिराहा ब्यौहारी के संचालक अभिनय सिंह बघेल, लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर, जिला चिकित्सालय कॉम्प्लेक्स जय स्तंभ चौक शहडोल के संचालक अभिमन्यु सिंह, न्यू गुप्ता मेडिकल स्टोर शहडोल के संचालक करण गुप्ता, ओम मेडिकल स्टोर ओपियम तिराहा अमलाई के संचालक जुगनू केवट, राज मेडिकल स्टोर रीवा रोड जयसिंहनगर के संचालक रजनीश गुप्ता, श्रीजी मेडिकल स्टोर शहडोल के संचालक कश्मीरा विनोद अग्रवाल, तिवारी फार्मा शहडोल के संचालक संजीव कुमार तिवारी और वैभव मेडिकल स्टोर रीवा रोड जयसिंहनगर के संचालक वैभव शुक्ला शामिल हैं।
जवाब नहीं दिया तो विभाग करेगा एकतरफा कार्रवाई
विभाग ने नोटिस में साफ चेतावनी दी है कि निर्धारित तीन दिवस की समय सीमा में यदि संबंधित संचालकों की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। इसके बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 66(1) के तहत नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि नोटिस के जवाब में संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक क्या स्पष्टीकरण देते हैं और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

