Poisoning Appeal Rejected: ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका ठुकराई

Harsh Pandya
2 घंटे पहलेPeedit ko jald se jald nyay milna chahiye.
Trapti Tanwar
14 घंटे पहलेAise logon ko chhoda bilkul nahi jaana chahiye.
Ayaan Khan
16 घंटे पहलेGawahon ki suraksha bhi utni hi zaroori hai.
Nisha Shah
17 घंटे पहलेPeedit ko jald se jald nyay milna chahiye.
Saanvi Pandey
17 घंटे पहलेKanoon ko apna kaam karna chahiye bina der ke.
Yash Kulkarni
19 घंटे पहलेPoori detail share karein, hum aur jaanna chahte hain.
Anil Sen
20 घंटे पहलेYeh incident sun ke dil bhaari ho gaya.
एरिन पैटरसन की अपील खारिज
ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया कोर्ट ऑफ अपील ने तीन लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई एरिन पैटरसन की अपील खारिज कर दी है। अदालत के तीन न्यायाधीशों ने उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाले सभी सात आधारों को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही उनके खिलाफ सुनाई गई उम्रकैद की सजा बरकरार है।
तीन लोगों की मौत का मामला
यह मामला जुलाई 2023 का है, जब एरिन पैटरसन ने विक्टोरिया स्थित अपने घर पर दोपहर के भोजन के लिए मेहमानों को बुलाया था। इस दौरान उन्होंने बीफ वेलिंगटन नाम का व्यंजन परोसा, जिसमें डेथ कैप मशरूम होने की बात सामने आई। इस भोजन को खाने के बाद डॉन पैटरसन, गेल पैटरसन और गेल की बहन हीथर विल्किंसन की मौत हो गई थी। हीथर के पति इयान विल्किंसन भी गंभीर रूप से बीमार हुए थे, लेकिन इलाज के बाद उनकी जान बच गई।
अदालत ने बरकरार रखी सजा
एरिन पैटरसन को इस मामले में तीन हत्याओं का दोषी ठहराया गया था। उन्हें तीन उम्रकैद की सजाएं सुनाई गई थीं और कम से कम 33 साल तक पैरोल की पात्रता नहीं मिलने का प्रावधान था। इस फैसले के तहत उनकी पैरोल पात्रता वर्ष 2056 से पहले नहीं बनती। अपील अदालत ने सजा में दखल देने से इनकार कर दिया।
अभियोजन पक्ष ने क्या कहा
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि एरिन ने जानबूझकर जहरीले मशरूम का इस्तेमाल किया था। अदालत में पेश किए गए सबूतों में मोबाइल फोन डेटा, सोशल मीडिया पोस्ट और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्य शामिल थे। अभियोजन के अनुसार, एरिन ने मेहमानों के बीमार पड़ने के बाद कुछ मशरूम भी फेंक दिए थे।
बचाव पक्ष की दलीलें खारिज
एरिन ने दावा किया था कि जहरीले मशरूम भोजन में गलती से शामिल हो गए थे और किसी को नुकसान पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था। अपील में उन्होंने जूरी के ठहरने की व्यवस्था, पुलिस गवाह की भूमिका, मीडिया कवरेज और सबूतों से जुड़े कई मुद्दे उठाए। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को दोषसिद्धि पलटने के लिए पर्याप्त नहीं माना।
आगे क्या होगा
अदालत के फैसले के बाद एरिन पैटरसन की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार है। उनके पास अब ऑस्ट्रेलिया की हाई कोर्ट में अपील की अनुमति मांगने के लिए 28 दिन का समय है। इस मामले ने जहरीले मशरूम के इस्तेमाल और भोजन के जरिए की गई हत्या को लेकर ऑस्ट्रेलिया में व्यापक चर्चा पैदा की थी।








