BLO Faces FIR in Voter List Case: सुल्तानपुर में वोट काटने के आरोप में BLO पर FIR

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सुल्तानपुर में मतदाता सूची से नाम कटवाने के मामले में FIR
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए मतदाता सूची से नाम हटवाने की कोशिश के मामले में संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नंदलाल नामक व्यक्ति के कथित फर्जी हस्ताक्षर से फॉर्म-7 जमा कर 26 मतदाताओं के नाम हटवाने की कोशिश की गई थी। मामले की जांच के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने संबंधित BLO को तत्काल प्रभाव से चुनाव कार्य से हटा दिया और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी भेजी।
समाजवादी पार्टी के आरोप के बाद जांच शुरू
मामला 15 अक्टूबर को सामने आया था, जब समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सुल्तानपुर में नंदलाल के फर्जी हस्ताक्षर से फॉर्म-7 भरवाकर पात्र मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मामले की जांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 189-सदर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) से कराई गई।
फॉर्म-7 के जरिए 26 नाम हटाने की कोशिश
जांच रिपोर्ट के मुताबिक, सदर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 96 स्थित प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर के कक्ष संख्या-1 पर 26 व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा कराए गए थे। इन फॉर्मों पर नंदलाल के जाली हस्ताक्षर होने का आरोप है। जांच में यह भी सामने आया कि आवेदक का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या (EPIC) और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी विवरण फॉर्म में दर्ज नहीं थे।
BLO पर लापरवाही का आरोप, विभागीय जांच की संस्तुति
रिपोर्ट के अनुसार, अधूरी जानकारी के कारण मतदाता सूची से नाम हटाने की अंतिम कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, आवेदक की पहचान सुनिश्चित किए बिना ऐसे फॉर्म स्वीकार किए जाने को चुनावी प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही माना गया। निर्वाचन अधिकारियों ने संबंधित BLO को चुनाव कार्य से हटाने के साथ उसके मूल विभाग को विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए पत्र भेजा।
गोसाईगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, BLO सुपरवाइजर की शिकायत पर 24 अक्टूबर को गोसाईगंज थाने में संबंधित BLO के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336(3), 340(2) और 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखने के लिए मामले में कानूनी और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। मामले में आरोपों और जांच से जुड़े निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।








