Diwali Green Crackers, Supreme Court Order: दिवाली पर दिल्ली-NCR में 2 दिन पटाखे जलाने की छूट, ग्रीन पटाखों की अनुमति

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं
पहले आप अपनी बात रखें
नई दिल्ली। दिवाली पर पटाखे जलाने के शौकीन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली-NCR में दो दिनों तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। अदालत के आदेश के मुताबिक, केवल सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही आतिशबाजी के लिए समय भी तय किया गया है।
7 और 8 नवंबर को मिलेगी छूट
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इन दोनों दिनों में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। 9 नवंबर से पटाखों पर फिर से पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तय समय के दौरान ही पटाखे जलाने की अनुमति सुनिश्चित की जाए और आदेश का पालन कराया जाए।
अस्पताल और वृद्धाश्रम के पास पटाखे जलाने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगहों पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित ध्वनि निषेध क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी।
पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि वह पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा था कि जब तक अधिकारी जमीन पर अपने आदेशों को लागू नहीं करते, तब तक हर साल नए आदेश और दिशानिर्देश जारी करने का कोई मतलब नहीं है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पीठ ने कहा था कि यह मामला हर जीवित प्राणी से जुड़ा हुआ है।








