Sahara Refund Process: सहारा में फंसा पैसा कैसे मिलेगा वापस

Rohan Desai
0 सेकंड पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
Kabir Shukla
0 सेकंड पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Sonu rai
0 सेकंड पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Sai Mehta
0 सेकंड पहलेBharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.
Pooja Reddy
55 मिनट पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Shruti Bajpai
1 घंटे पहलेDesh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.
Shruti Bajpai
3 घंटे पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
Sonu rai
3 घंटे पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
हारा रिफंड पोर्टल फिर सक्रिय
केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने सितंबर 2026 में CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल को फिर सक्रिय किया है। इसका उद्देश्य सहारा समूह की चार बहु-राज्य सहकारी समितियों के पात्र जमाकर्ताओं के लंबित दावों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। मंत्रालय के अनुसार पोर्टल के जरिए दावे ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
इन चार समितियों के लिए है पोर्टल
रिफंड प्रक्रिया Sahara Credit Cooperative Society Ltd., Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd., Humara India Credit Cooperative Society Ltd. और Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd. के पात्र जमाकर्ताओं के लिए है। सरकार के अनुसार दावों की जांच पहचान और जमा राशि के प्रमाण के आधार पर की जाती है।
ऐसे दर्ज करें ऑनलाइन क्लेम
आधिकारिक CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण और सत्यापन करना होता है। इसके बाद सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, संबंधित सोसायटी की जानकारी और जमा राशि से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड करके क्लेम जमा किया जा सकता है।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी
क्लेम के लिए आधार, आधार से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर, आधार-सीडेड बैंक खाते की जानकारी और जमा राशि के प्रमाण जैसे रसीद, पासबुक या अन्य संबंधित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आवेदन में नाम, सदस्यता संख्या और बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज करना जरूरी है।
जांच और रिफंड की प्रक्रिया
क्लेम जमा होने के बाद दस्तावेजों और दावे का सत्यापन किया जाता है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पात्र और सत्यापित जमाकर्ताओं को भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे किया जाता है। किसी आवेदन में कमी मिलने पर उसे दोबारा जमा करने के लिए जानकारी दी जा सकती है।
मृत जमाकर्ता के मामले में क्लेम
मूल जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में उत्तराधिकारी या नामित व्यक्ति को लागू नियमों के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र और संबंधित कानूनी दस्तावेजों के साथ दावा प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसे मामलों में दस्तावेजों का सही होना महत्वपूर्ण है।
रिफंड राशि की सीमा और स्थिति
सहकारिता मंत्रालय की उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार सत्यापित दावों पर भुगतान की सीमा समय-समय पर बढ़ाई गई है और वर्तमान प्रक्रिया निर्धारित नियमों तथा उपलब्ध धनराशि के आधार पर चल रही है। इसलिए आवेदन करने से पहले पोर्टल पर मौजूदा पात्रता और भुगतान संबंधी निर्देश जरूर जांचें।








