Rahul Gandhi Convoy Crash: राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां टकराईं, कई घायल

Myra Dubey
0 सेकंड पहलेBharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.
Kunal Rao
0 सेकंड पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Reyansh Joshi
0 सेकंड पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Anil Sen
0 सेकंड पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Neha Tripathi
0 सेकंड पहलेDesh ke navyuvak ko aage aana chahiye is mudde par.
Ada khan
34 मिनट पहलेIndia ki progress dekh ke dil khush ho gaya!
Pihu Agarwal
2 घंटे पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काफिले की गाड़ियां टकराईं
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक्सप्रेसवे पर 91 किलोमीटर माइलस्टोन के पास काफिले में शामिल पांच गाड़ियां और एक एंबुलेंस आपस में टकरा गईं। इस हादसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर है। राहुल गांधी सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
लखनऊ से सुल्तानपुर जाते समय हुआ हादसा
राहुल गांधी सोमवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे। वह दिल्ली से लखनऊ आने के बाद सुल्तानपुर जा रहे थे, जहां उन्हें अदालत में पेश होना था। इसी दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले की गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। शुरुआती जानकारी में किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। दुर्घटना के कारणों को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
आठ साल पुराने मानहानि मामले में पेशी
राहुल गांधी का सुल्तानपुर दौरा वर्ष 2018 के एक मानहानि मामले की सुनवाई से जुड़ा है। यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर दिए गए बयान से संबंधित है। स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था। यह बयान सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले से संबंधित था, जिसमें अमित शाह को 2014 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपों से मुक्त कर दिया था।
अदालत में पहले भी पेश हो चुके हैं राहुल गांधी
इस मामले में सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने नवंबर 2023 में राहुल गांधी को तलब किया था। वह 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद जुलाई 2024 और फरवरी 2026 में भी उन्होंने अदालत में अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार करते हुए शिकायत को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया था। दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 26 अक्टूबर 2026 को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। मामले की सुनवाई और काफिले में हुई दुर्घटना से जुड़ी आगे की जानकारी का इंतजार है।








