Delhi Metro Posters FIR: दिल्ली मेट्रो में सरकार विरोधी पोस्टर लगाने पर FIR दर्ज

दिल्ली मेट्रो में सरकार विरोधी पोस्टर लगाने पर FIR दर्ज
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दिल्ली मेट्रो में दो पोस्टर मिलने के बाद कार्रवाई
दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर चलने वाली एक ट्रेन के अंदर सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाने वाले दो पोस्टर मिलने के बाद मामला सामने आया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टर 20 अक्टूबर 2026 को ट्रेन के अंदर निरीक्षण के दौरान एक सीट पर चिपके मिले थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद पोस्टर हटाकर जब्त कर लिए गए और पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

 

QR कोड के जरिए ऑनलाइन समूह से जुड़ने का संदेश
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पोस्टरों पर अलग-अलग मुद्दे उठाए गए थे और QR कोड के माध्यम से लोगों को एक ऑनलाइन समूह से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया था। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 और मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) एक्ट, 2002 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पोस्टरों की सामग्री और उन्हें लगाने के पीछे की मंशा की जांच की जा रही है। किसी व्यक्ति या संगठन की जिम्मेदारी की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

 

CCTV फुटेज से पहचान करने की कोशिश
पुलिस पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान करने के लिए मेट्रो परिसर और ट्रेन से जुड़े CCTV फुटेज की जांच कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, मामले की पड़ताल में विशेष टीम भी शामिल है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पोस्टर ट्रेन के अंदर कब और किसने लगाए तथा QR कोड किस ऑनलाइन समूह से जुड़ा था। फिलहाल किसी आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है और मामले में आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी।

 

SIR से जुड़े प्रदर्शनों के बीच सामने आया मामला
यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शनों की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि, मेट्रो में मिले पोस्टरों और इन प्रदर्शनों के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं हुई है। पुलिस फिलहाल पोस्टर लगाने की घटना की अलग से जांच कर रही है। सार्वजनिक परिवहन में पोस्टर लगाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े नियमों के तहत मामले की कानूनी स्थिति जांच के बाद स्पष्ट होगी।

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