बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दिशा सालियान केस में CBI जांच

Pooja Reddy
3 घंटे पहलेHamara desh sahi direction mein ja raha hai, umeed hai.
Pihu Agarwal
3 घंटे पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Aryan Malhotra
4 घंटे पहलेDesh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.
Taushif Shekh
6 घंटे पहलेBharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.
Kabir Shukla
6 घंटे पहलेIndia ki progress dekh ke dil khush ho gaya!
Saanvi Pandey
8 घंटे पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Yash Kulkarni
9 घंटे पहलेDesh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.
Riya Jain
10 घंटे पहलेBharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की नए सिरे से जांच कराने के साथ नई और विस्तृत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिका में उनकी बेटी की मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। अदालत के आदेश के बाद अब मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के हाथों में जाएगी।
पिता की याचिका पर सुनवाई
जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस रंजीतसिन्हा भोसले की डिवीजन बेंच ने सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिशा की मौत सामान्य घटना नहीं थी और मामले की जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। परिवार की ओर से मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच का रास्ता साफ किया।
मुंबई पुलिस को रिकॉर्ड सौंपने का निर्देश
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड और केस पेपर्स सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। इसमें अब तक की जांच से संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड शामिल होंगे। इसके बाद सीबीआई मामले की जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाएगी। सीबीआई का एक वरिष्ठ अधिकारी याचिकाकर्ता सतीश सालियान का बयान भी दर्ज करेगा। इस बयान के आधार पर नई FIR दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जून 2020 में हुई थी दिशा की मौत
दिशा सालियान की 8 जून 2020 की रात मुंबई के मलाड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। उस समय मुंबई पुलिस की जांच में मौत को हादसे और आत्महत्या के पहलू से देखा गया था। बाद में मामले को लेकर कई तरह के सवाल और दावे सामने आए। दिशा के पिता ने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की दोबारा जांच की मांग की थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्हीं पहलुओं की सीबीआई नए सिरे से जांच करेगी।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी जोड़ा गया मामला
दिशा सालियान की मौत के छह दिन बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी। दोनों घटनाओं के बीच संबंध को लेकर लंबे समय से मीडिया और राजनीतिक स्तर पर अलग-अलग दावे और चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति को इन घटनाओं के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि सीबीआई जांच और नई FIR का आदेश किसी को पहले से दोषी ठहराने के समान नहीं है। अब जांच एजेंसी सबूतों और बयानों के आधार पर मामले की वास्तविक स्थिति सामने लाने का प्रयास करेगी।
सीबीआई जांच के बाद आगे बढ़ेगी कार्रवाई
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई मामले से जुड़े रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू करेगी। जांच एजेंसी याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करने के साथ मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और उपलब्ध सबूतों की भी जांच कर सकती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से पूछताछ और अन्य कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। इस मामले में नई FIR दर्ज होने के बाद जांच का दायरा स्पष्ट होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अंतिम निष्कर्ष केवल जांच में सामने आने वाले पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही निकाला जाएगा।







