44 पटवारियों को नोटिस: हड़ताल को लेकर कार्रवाई

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं
पहले आप अपनी बात रखें
44 परिवीक्षाधीन पटवारियों को कारण बताओ नोटिस, सेवा समाप्ति की कार्रवाई की चेतावनी
शहडोल। जिले में परिवीक्षाधीन अवधि में हड़ताल और कार्य बहिष्कार किए जाने के मामले में 44 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जयसिंहनगर और ब्यौहारी तहसील के इन पटवारियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की धारा 3 एवं 6 के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए कार्रवाई की गई है।
जयसिंहनगर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री काजोल सिंह ने तहसील के 21 परिवीक्षाधीन पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में संबंधित पटवारियों से तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
जयसिंहनगर तहसील में नोटिस पाने वाले पटवारियों में आदर्श सिंह, अंशुमन द्विवेदी, दिवाकर रजक, निर्मल सिंह, रोहित परमार, शुभम राउत, प्रसून, आरके शुक्ला, अदम्य त्रिपाठी, ओम प्रकाश पांडे, सुलेखा सिंह, अंजलि चौकसे, अभिषेक कुमार रौतेल, वर्षा तिवारी, प्रदीप कुमार द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह, दर्शना पटवा, रोहिणी उइके, बिंदेश्वरी कुडापे, दिव्या दास पनिका, गायत्री सिंह और मेघा वाईकर के नाम शामिल हैं।
इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्यौहारी सुश्री अर्चना मिश्रा ने तहसील ब्यौहारी के 23 परिवीक्षाधीन पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें धनीराम बैगा, नान सिंह डाबर, अभिषेक शर्मा, प्रमोद पासी, शिवेन्द्र प्रताप सिंह, संदीप तिवारी, सौरभ पाण्डेय, प्रदीप नारायण तिवारी, आलोक सिंह, शिवांगी सिंह, सेजल साहू, हनी खान, आकांक्षा सिसोदिया, निहारिका सिंह, श्रजल पाण्डेय, रितेश गोस्वामी, राहुल भास्कर, दीक्षा मिश्रा, रेखा काशीरामका, रितिका साहू, जयश्री पाण्डेय, जया टेकाम और अखंड प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं।
जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित पटवारियों द्वारा 17 सितंबर 2026 एवं 18 सितंबर 2026 को सामूहिक अवकाश लिया गया तथा 21 सितंबर 2026 से कलम बंद हड़ताल की गई। आदेश के अनुसार परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान हड़ताल और कार्य बहिष्कार किए जाने से शासकीय कार्य प्रभावित हुआ।
नोटिस में कहा गया है कि संबंधित कर्मचारियों का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की धारा 3 एवं 6 का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर उनसे जवाब मांगा गया है।
जारी आदेश में यह भी उल्लेख है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत सेवा समाप्ति की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। संबंधित पटवारियों को निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
फिलहाल 44 परिवीक्षाधीन पटवारियों को जारी किए गए इन नोटिसों के बाद मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है। अब संबंधित पटवारियों के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

