Police Notice to CJP: अभिजीत दिपके के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, मार्च पर नोटिस

Aryan Malhotra
0 सेकंड पहलेPehli baar itni sach khabar padhi, shukriya!
Riya Jain
41 मिनट पहलेYeh khabar bahut important hai, sabko pata honi chahiye!
Ravi sinha
2 घंटे पहलेYeh news bahut zaroori hai public ke liye.
Shruti Bajpai
3 घंटे पहलेYeh khabar bahut important hai, sabko pata honi chahiye!
Anil Sen
3 घंटे पहलेNeta ji ko yeh khabar zaroor dikhni chahiye!
Dev Kapoor
4 घंटे पहलेNishpaksh patrakarita ke liye shukriya, aise media chahiye.
Payal jadon
5 घंटे पहलेYeh rajneeti ka asli chehra hai.
Shruti Bajpai
6 घंटे पहलेBahut achhi reporting ki hai, keep it up!
अभिजीत दिपके के घर पहुंची दिल्ली पुलिस
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित तिरंगा मार्च को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम CJP संस्थापक अभिजीत दिपके के रानी झांसी रोड स्थित आवास पर पहुंची। अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने उन्हें प्रस्तावित मार्च नहीं निकालने के संबंध में नोटिस दिया। यह कार्रवाई कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के आसपास लागू प्रतिबंधों के मद्देनजर की गई है।
कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के आसपास सुरक्षा बढ़ी
प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च को देखते हुए कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क के आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वे प्रतिबंध लागू होने के कारण इस क्षेत्र में जाने से बचें। अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं। ऐसे में पुलिस मार्च के आयोजन को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठा रही है।
नोटिस देने के लिए पहुंची पुलिस टीम
मिली जानकारी के अनुसार, अभिजीत दिपके को नोटिस देने के लिए करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी उनके आवास पर पहुंचे थे। पुलिस ने प्रस्तावित मार्च को लेकर उन्हें निर्देश दिए। हालांकि, नोटिस की पूरी सामग्री और उसमें दर्ज शर्तों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। मार्च के आयोजन को लेकर आगे की स्थिति पुलिस के निर्देशों, लागू प्रतिबंधों और आयोजकों के रुख पर निर्भर करेगी।
धारा 163 के तहत प्रतिबंधों का हवाला
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सेंट्रल पार्क और उसके आसपास BNSS की धारा 163 लागू होने के कारण मार्च निकालने को लेकर रोक संबंधी कार्रवाई की जा रही है। इस धारा के तहत सक्षम प्राधिकारी परिस्थितियों के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। प्रस्तावित मार्च के संबंध में पुलिस का कहना है कि इलाके में लागू आदेशों का पालन जरूरी है। मामले में आगे की जानकारी आधिकारिक बयान या आदेश सामने आने पर स्पष्ट हो सकेगी।




