Delhi Vehicle Entry Rules: दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होंगे GRAP के नए नियम

दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होंगे GRAP के नए नियम
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Pranav Srivastava

Pranav Srivastava

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत वाहनों की एंट्री को लेकर नए नियम लागू होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत केवल निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। पुराने और नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर पाबंदी रहेगी।

 

दिल्ली से गुजरने वाले ट्रकों के लिए अलग रास्ता
दिल्ली से होकर दूसरे शहरों की ओर जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को राजधानी के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा। इसका उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना और प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। वाहन चालकों को यात्रा शुरू करने से पहले अपने वाहन की पात्रता जांचने की सलाह दी गई है।

 

इन वाहनों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, लागू नियमों और निर्धारित छूट के अधीन निम्नलिखित वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी:

  • बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन।

  • सीएनजी से चलने वाले वाहन।

  • इलेक्ट्रिक वाहन।

  • नियमों के तहत छूट प्राप्त आवश्यक वाहन।

वाहन चालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका वाहन लागू नियमों और जरूरी दस्तावेजों की शर्तें पूरी करता हो।

 

पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पाबंदी
संशोधित GRAP नियमों के तहत बीएस-6 मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना चलने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई हो सकती है। नियमों का पालन नहीं करने वाली अंतरराज्यीय बसों को भी राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

 

ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों पर भी लागू होंगे प्रतिबंध
ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में ट्रैक्टर, जुगाड़ वाहनों और दिल्ली से बाहर पंजीकृत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों पर भी नियमानुसार प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे राजधानी में प्रवेश से पहले अपने वाहन की श्रेणी और लागू छूट की जानकारी आधिकारिक एडवाइजरी से जांच लें।

 

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से नए नियमों का पालन करने और यात्रा से पहले जरूरी जानकारी जुटाने की अपील की है। किसी भी यातायात संबंधी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

1 नवंबर से पहले जरूर जांच लें वाहन की पात्रता
नए नियमों का उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण कम करना और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। ऐसे में दिल्ली आने-जाने की योजना बना रहे लोगों को 1 नवंबर से पहले अपने वाहन के उत्सर्जन मानक, वैध PUCC और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए।

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