Supreme Court Green Crackers: दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद बिक रहे पटाखे? सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र से मांगी जांच

दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद बिक रहे पटाखे? सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र से मांगी जांच
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Pranav Srivastava

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Celebrity ki yeh baat sun ke haiaran reh gaye.

Aarohi Chaudhary

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Vihaan Patel

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2 घंटे पहले

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नई दिल्ली। दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में पटाखों की खुलेआम बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने हाल ही में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की सीमित अनुमति दी थी। इसके बावजूद गैर-लाइसेंसी और बिना क्यूआर कोड वाले पटाखे बिकने की खबरों पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जांच करने को कहा है।

अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने इस मामले पर नाराजगी जताई।

 

बाजारों में हर तरह के पटाखे बिकने की खबर
पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे नियमों के उल्लंघन की खबर पर तुरंत ध्यान दें। जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में तस्वीर के साथ दिखाया गया है कि अदालत के आदेश के बावजूद दुकानों पर पटाखे खुलेआम मिल रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, बाजारों में लाइसेंसी और गैर-लाइसेंसी के साथ क्यूआर कोड वाले और बिना क्यूआर कोड वाले पटाखे भी बेचे जा रहे हैं।

 

ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए मिली थी सीमित छूट
सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी। आदेश के अनुसार, 4 से 6 नवंबर तक ही इनकी बिक्री की जा सकती थी।

वहीं, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी। 9 नवंबर से पूरे क्षेत्र में फिर से पूर्ण प्रतिबंध लागू होना था।

 

बिना QR कोड वाले पटाखों पर रोक
अदालत ने स्पष्ट किया था कि केवल सीएसआईआर-नीरी और पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बनाए और बेचे जा सकते हैं। हर पैकेट पर उत्पाद से जुड़ा क्यूआर कोड होना अनिवार्य था।

इसके अलावा ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई गई थी और पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर करने की अनुमति थी। पटाखों की लड़ियों और बेरियम युक्त रसायनों से बने पटाखों पर भी प्रतिबंध बरकरार रखा गया था।

इन नियमों के बावजूद खुलेआम बिक्री की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

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