Supreme Court, Airfare Hike, Air Ticket Prices: हवाई किराए में 700% बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

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नई दिल्ली। हवाई टिकटों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर टिप्पणी करते हुए याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान वकील ने दावा किया कि हवाई किराए में 700 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने हवाई यात्रा को आवश्यक सेवा बताते हुए कहा कि इतनी ज्यादा कीमतें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं।
इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, "हवाई यात्रा न करें। अगला मामला।" इसके बाद अदालत ने अगले मामले की सुनवाई शुरू कर दी।
1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम
इस बीच केंद्र सरकार ने 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।
नए नियमों के तहत हवाई किराया बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होगा। सरकार ने फिलहाल एयरलाइंस के किराए पर कोई सामान्य सीमा लगाने या सीधे नियंत्रण की योजना नहीं बनाई है।
असाधारण स्थिति में सरकार करेगी हस्तक्षेप
सरकार के मुताबिक, किसी असाधारण परिस्थिति में जनहित को देखते हुए हवाई किराए के मामले में हस्तक्षेप किया जा सकता है।
साथ ही, पीक सीजन और आपात स्थितियों में यात्रियों से मनमाना किराया वसूले जाने से रोकने के लिए एयरलाइंस पर निगरानी रखी जाएगी।








